जिस तरह से हम बच्चे के जन्म के समय पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ठीक उसी तरह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनाने के लिए मृतक व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा आवेदन किया जाता हैं। किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र उस व्यक्ति की मृत्यु को सिद्ध करने का प्रमाण होता हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र पर व्यक्ति का नाम, एड्रैस और व्यक्ति की मृत्यु होने की दिनाँक आदि की जानकारी दर्ज होती हैं।
अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और आप अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे माता-पिता या दादा-दादी आदि की मृत्यु हो जानें पर Bihar Death Certificate बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं।
इस आर्टिकल में आपको बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन कैसे करें की प्रोसेस को बताने जा रहें हैं।
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बिहार मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ?
बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती हैं –
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक का राशन कार्ड
- मृतक व्यक्ति का पहचान पत्र (Identity Proof)
- आवेदन पत्र और शपथ पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि।
Bihar Death Certificate Offline Kaise Banaye
सबसे पहले हम बिहार डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस को देखते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस के बारें में बात करेंगे –
- ऑफलाइन बिहार डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन करने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म को भर लेना हैं।
- आपको इस डेथ सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना हैं।
- इसके बाद आपको अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस जाना हैं।
- आपको RTPS काउन्टर से ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा देना हैं।
- वहाँ से आपको एक रिसिविंग दिया जाएगा। आपको इसे अपने पास संभाल कर रख लेना हैं। आप इस रिसिविंग में दिए गए नंबर से डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई स्टेटस चेक कर सकेंगे।
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बिहार डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?
अपने मोबाईल में आपको https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ को ओपेन करना हैं। इसके बाद आपको नीचे बताएं स्टेप को फॉलो करना होगा –
- आपको ऊपर दिख रहे Login बटन पर क्लिक करके General Public के ऑप्शन को सिलेक्ट करना हैं।

- सबसे पहले आप Sign Up पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाईल नंबर आदि की जानकारी को टाइप करके अपना अकाउंट बना लें।
- अब आपको अपना मोबाईल नंबर और पासवर्ड को टाइप करके लॉगिन कर लेना हैं।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने डेशबोर्ड पर Birth, Death और Still Birth का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने लिए Death पर क्लिक करने के बाद Register Death को सिलेक्ट करना हैं।

- आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन आवेदन (Death Registration) फॉर्म ओपेन हो जाएगा।

- यहाँ पर आपको अपने राज्य का चयन करना हैं। Information of Deceased (मृतक की जानकारी) मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, जेंडर, जन्म दिनाँक, आयु, मृतक का पूरा नाम आदि की जानकारी को भरें।
- मृतक के नाम की पुष्टि करें में आपको मृतक का प्रथम नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम भरना हैं और मृतक का आधार/आईडी नंबर भरें।
- मृतक की माता की सूचना, वैवाहिक स्थिति और मृतक का स्थाई पता, मृत्यु का स्थान आदि की जानकारी को भरें और Next करें।
- मृतक का राज्य, जिला, उप जिला और ग्राम व ग्राम व शहर का नाम सिलेक्ट करें। इसके बाद मृतक की जानकारी जैसे धर्म, शैक्षिक स्तर और व्यवसाय की जानकारी को भरना हैं।
- Other Information (अन्य सूचनाएं) में दी गई जानकारी को आपको भरना होगा। इसके बाद आप Supporting Documents को अपलोड करें।
- आपको डॉक्युमेंट्स में Address Proof of Place of Death और Death Supporting Documents आदि की आपको अपलोड करना हैं और Next कर देना हैं।
- आपने जो जानकारी भरी वो सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आपको जानकारी को चेक करना हैं। अगर सभी जानकारी सही हैं तो Next करें।
- अगले पेज पर आपको डॉक्युमेंट की भाषा आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जिस भाषा में चाहिए उसे सिलेक्ट करें टर्म्स एण्ड कंडीशन पर टिक करें और Confirm करना हैं।
इसके बाद आपका बिहार डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हैं Successfully हो जाएगा। आप इस तरह से बिहार डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।